EPFO New Rule : कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाताधारकों के लिए बड़ी खबर है। अब आपको अपने पीएफ का पैसा निकालने के लिए नौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। केंद्र सरकार रिटायरमेंट फंड से पैसा निकालने के मौजूदा कड़े नियमों में ढील देने पर विचार कर रही है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, इस बदलाव के बाद सब्सक्राइबर्स को हर 10 साल में एक बार अपने पीएफ की पूरी रकम या उसका एक हिस्सा निकालने की अनुमति मिल सकती है। अभी तक आप आमतौर पर 58 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट के बाद या दो महीने से ज़्यादा समय तक बेरोज़गार रहने पर ही पीएफ का पैसा निकाल पाते थे। यह नया नियम लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। इस खबर के बारे में और अधिक जानने के लिए देखिए ये Video….