Lok Sabha Election 2024: 19 अप्रैल से शुरू हुआ लोकसभा चुनाव 2024 अब अपने आखिरी दौर की तरफ बढ़ चला है। सात चरणों में होने वाले इस चुनाव के 6 चरण पूरे हो चुके हैं, अब सिर्फ सांतवें चरण के लिए मतदान होना बाकि है। 1 जून को सांतवें चरण के लिए भी मतदान हो जाएगा और उसके बाद हर किसी की निगाहें 4 जून को सामने आने वाले नतीजों पर होंगी। लेकिन परिणाम आने से पहले हर किसी को एग्जिट पोल का भी इंतजार रहता है। एग्जिट पोल की मदद से ये अनुमान लगाया जाता है कि चुनाव में कौन सा दल या नेता इस बार बाजी मार सकता है। हालंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि हर बार एग्जिट पोल सटीक ही साबित हो। कई बार एग्जिट पोल के नतीजे असल नतीजों से जुदा ही नजर आते हैं। चलिए जानते हैं इस बार एग्जिट पोल कब जारी किए जाएंगे और ओपिनियन पोल से ये अलग कैसे होते हैं।
एग्जिट पोल एक तरह की चुनावी सर्वे होता है। इस सर्वे में न्यूज चैनल और एजेंसी चुनावी मतदाताओं का एक सर्वे करते हैं। इस सर्वे में मतदान करने वाले लोगों से चुनाव से जुड़े कुछ सवाल किए जाते हैं। मतदाताओं के रुझान के हिसाब से अंदाजा लगाते हुए एजेंसिया ये पता लगाने का प्रयास करती हैं कि इस बार कौन चुनाव में कितनी सीटें जीत पाएगा। रिपोर्ट्स की मानें तो एक एग्जिट पोल का सर्वे करने के लिए 30 से 35 हजार वोटर्स से बात की जाती है और इसमें हर वर्ग के लोगों को शामिल करने का प्रयास किया जाता है।
कई बार एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल को लोग एक ही समझ लेते हैं लेकिन ये दोनों अलग होते हैं। एग्जिट पोल में वोटिंग के बाद लोगों से सर्वे किया जाता है तो वहीं ओपिनियन पोल में सर्वे चुनाव से पहले किया जाता है। ओपिनियन पोल के सर्वे में शामिल हुआ व्यक्ति वोट देगा इस बात कोई गारंटी नहीं होती लेकिन एग्जिट में केवल उन्हीं लोगों को शमिल किया जाता है जिन्होंने मतदान किया हो। कई बार दोनों पोल के नतजों में भी काफी अंतर देखा जाता है।
लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की तरफ बढ़ते हुए लोगोंं को एक बार फिर से एग्जिट पोल पोल का इंतजार है। आपको बता दें, 1 जून को सांतवें चरण का मतदान पूरा हो जाने के आधे घंटे के बाद न्यूज एजेंसियों की तरफ से एग्जिट पोल के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव के शुरू होने से लेकर चुनाव खत्म होने तक कोई भी एग्जिट पोल जारी नहीं कर सकता है। आखिरी चरण के चुनाव खत्म होने के आधे घंटे बाद ही इसके नतीजे घषित किए जा सकते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 126 ए के तहत अंतिम चरण की वोटिंग खत्म होने के आधे घंटे बाद तक एग्जिट पोल जारी करने पर रोक है। नियम तोड़े जाने पर दो साल की जेल, जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसके साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में पूछे जाने वाले सवलों के लिए भी कई तरह के निर्देश हैं।