Hathras Case: हाथरस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दिल्ली ट्रांसफर नहीं होगा केस -Watch Video

27 Oct, 2020

Hathras Case: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट को हाथरस गैंगरेप मामले की चल रही जांच की निगरानी करने का आदेश दिया है। साथ ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी की कोई जरूरत नहीं हैं। यह आदेश सामाजिक कार्यकर्ता सत्यम दुबे द्वारा दायर जनहित याचिका पर आया है। जिसमें 19 वर्षीय दलित महिला के कथित सामूहिक बलात्कार की अदालत से निगरानी की मांग की गई थी,  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस की जांच सीबीआई कर रही है ऐसे में इसे केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है। जांच के सभी पहलुओं की निगरानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। CJI एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने यह उचित समझा कि उच्च न्यायालय को इस मामले की निगरानी करनी चाहिए, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अदालत पहले से ही पीड़ित के "जल्दबाजी वाले दाह संस्कार मामले" पर कार्यवाही कर रही है।बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की एक बैच पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें वकील-कार्यकर्ता इंदिरा जयसिंह सहित कई वकीलों ने उत्तर प्रदेश से दिल्ली में मुकदमे को स्थानांतरित करने की मांग की, उन्होंने आशंका व्यक्त की कि उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष जांच संभव नहीं थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने उन रिपोर्टों पर नाराजगी व्यक्त की, जिसमें बताया गया था कि पीड़ित परिवार के सदस्यों की सहमति के बिना कथित रूप से पीड़ित का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। इस मामले को संज्ञान लिया और उत्तर प्रदेश के शीर्ष सरकार और पुलिस अधिकारियों को तलब किया। इस खबर के बारे में और अधिक जानने के लिए देखिए ये video…

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